देहरादून(संवाददाता)। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिये गये और बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और जिन पर मुहर लगाई गई।
यहां कैबिनेट की बैठक के सचिवालय में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली व अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आवासीय पेट्रोल पम्प का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि इसके आलावा लिए गए फैसलों में सड़क दुर्घटना में मौत पर एक लाख रूपये के बजाय 2 लाख रूपये करने, उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 2० के बजाय 5० रुपये यूजर चार्ज देना होगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत चार्ज देना होगा।
उन्होंने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज कहा जायेगा और कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 5० प्रतिशत सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि करीब एक लाख 2० हजार मिलेंगे। इनकी इंकम लिमिट बढ़ाई। 32 हजार के बजट 48 हजार सालाना इंकम वालों को लाभ मिलेगा। 3० दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में अनुपस्थित होगा बिना बताए हुए, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह अवधि 6० दिन थी।
उन्होंने बताया िक 3० दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करें। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास की गई है और वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 1० लाख किया गया है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। यह नए पड़ सृजित हुए हरिद्वार में नई निजी विवि का नाम हरिद्वार विवि किया जाएगा। पहले रुड़की विवि था। सदन में आएगा।
उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता व बोनस- कैबिनेट ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक उपनल, पीआरडी से होती है। उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में छह थाने, 2० पुलिस चौकी बनेगी। पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को अडिशनल एसआई के 175० पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर लगा दी गई है और महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
