डीएम को दिया कैदी को 15 दिन पैरोल देने का अधिकार

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देहरादून(नगर संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिये गये और कैबिनेट के सामने बीस प्रस्ताव आये थे। उन्होंने कहा कि कैदी को 15 दिन की पैरोल दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया, पहले पैरोल कमिश्नर देते थे। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत तकनीकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
यहां सचिवालय के मीडिया सेंटर में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में सचिवालय प्रशासन की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई हे।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 2० आईटीआई को उच्चीकृत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य परिषद की सेवनियमावली को मंजूरी दे दी गई है और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में नवीन जलविद्युत नीति को मंजूरी के साथ ही साथ जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया हैं अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में लोजिस्टिक पालिसी लाई गई और वेयर हॉउस के निर्माण को लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर नीति आई है।

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