नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट

0
226

देहरादून(नगर संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। कैबिनेट की बैठक में नैनीताल से हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई और साथ ही 26 हेक्टेयर गोला पार में भूमि दी जाएगी का निर्णय लिया गया।
यहां सचिवालय मीडिया सेंटर में आज कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डाक्टर एस एस संधु ने बताया कि बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अवधि बढ़ाई गई है और आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष किया गया और इसके साथ ही आयु सीमा को 65 वर्ष से 68 वर्ष किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में आवास विभाग में प्राधिकरण को दोबारा जीवित किया गया और स्टाफ को नियुक्ति किया जायेगा जिसकी आउट सोर्स से शुरूआत होगी। उन्होंने बताया कि छोटे जिलों में ऊर्जा प्रदेश में कर्मी देगा। उन्होंने बताया कि आवास भू संपदा के तहत रेरा एक नियमावली में संशोधन जुर्माने का पैसा 45 दिन में जमा करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि नियोजन विभाग का फैसला वित्त विभाग द्वारा बजट पास होने के बाद जिले की बैठक कराएगा।
उन्होंने बताया कि नवीन चकराता टाउनशिप में एमडीडीए का निर्माण होगा और जिसमें 45 गांव शामिल होगें। उन्होंने बताया कि टूरिज्म विभाग में फैसला 37 पद बढ़ाए गए है और श्री केदारनाथ धाम में चिंतन शिविर निर्माण को लेकर फैसला लिया गया है और चिंतन शिविर में निर्माण फीस माफ हुई 75 लाख फीड थी। उन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग 22-23 की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के प्रमोशन को लेकर फैसला संगह अमीन के वेतन विसंगति को लेकर फैसला लिया गया और नियमावली मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में मेधावी बच्चों के लिए स्कॉलर शिप 23-24 शुरू होगी और महा विद्यालय स्तर पर 3 हजार से 15०० रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी। उन्होंने बताया कि टॉप 3 बच्चों को प्रतिमाह मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसमें पीजी फिर उच्च हायर शिक्षा स्तर पर भी पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि शासकीय व डिग्री कालेज में व्यवस्था शुरू होगी।
उन्होंने बताया कि खनन को लेकर फैसला लिया गया है और आवेदन शुल्क में कीमत बढ़ाई गई। उन्होंने बताया कि खनन पट्टे 5 हेक्टेयर 5 वर्ष 5 से अधिक 1० वर्ष के लिए दिया जा सकेगा और एलओआई डीजी खनन दे सकेंगे और पहले शासन देता था और पट्टा ट्रांसफर पर अब शुल्क लगेगा और संसोधन में भी शुल्क लगेगा। उन्होंने बताया कि एल वन को पट्टा आवेदन में 15 दिन में पैसा जमा करना होगा और उन्होंने बताया कि अवैध खनन में अब जुर्माना कम किया गया पहले 5 गुना था अब दो गुना किया गया। उन्होंने बताया कि तहसीलदार नायब तहसीलदार भी अवैध खनन पकडऩे में लगेंगे इनकी ट्रेनिग भी होगी क्योंकि इससे पूर्व कोर्ट इसे अवैध मानती थी। उन्होंने बताया कि नैनीताल से हाई कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट होगी और इसके लिए 26 हेक्टेयर गोला पार में भूमि दी जाएगी आज कैबिनेट में फैसला लिया गया। इस अवसर पर ब्रीफिंग के दौरान सचिव पंकज पांडे, सचिव शैलेश बगोली, सचिव सचिन कुर्वे भी मौजूद रहे।

LEAVE A REPLY