सप्ताह में अब पांच दिन खुलेगी दुकानें

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देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार ने कुछ और रियायत देते हुए कोविड कफ्र्य की अवधि एक सप्ताह बढ़ा दी है। 29 जून सुबह छह बजे तक रहेगा कोविड कफ्र्यू एवं कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा।
यहां जानकारी देते हुए सरकार के शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सप्ताह में पांच दिन सुबह आठ से शाम पांच बजे तक बाजार खुलेगा और होटल, बार को 5० प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है और सरकारी कार्यालय भी 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर लिये गए निर्णय के अनुसार 22 जून से 29 जून तक कोविड कफ्ूर्य कुछ ढील के साथ लागू रहेगी। जनरल मर्चेंट, परचून इत्यादि दुकाने शनिवार, रविवार को छोड़ कर सप्ताह में पांच दिनों के लिये पूर्व समय की भांति खोली जाएगी। होटल ,रेस्टोरेंट, 5० प्रतिशत डाइनिंग क्षमता के साथ खोली जाएगी और रात्रि 1० बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि बार भी 5० क्षमता के साथ खुलेंगी। समस्त सरकारी ,अर्ध सरकारी ,निजी कार्यालय 5० क्षमता के साथ खुलेंगे।आवश्यक सेवाओ से सम्बंधित कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे। चारधाम यात्रा एक जुलाई से बदरीनाथ चमोली जनपद के लिये, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के लिये और गंगोत्री , यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद वासियों के लिए खुलेगी तथा 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्य वासियो के लिये खुलेगी। इसके लिये आरटीपीसीआर या एंटीजन या रेपिड टेस्ट जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रवेश के लिये अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिये आर टी पी सी आर या एंटीजन या रेपिड टेस्ट जरूरी होगा। इस अवसर पर सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड 19 संक्रमण को रोकने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंस की अनिवार्यता रहेगी।

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