शांति भंग एवं असुरक्षा की बनी रहती थी संभावना

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देहरादून(संवाददाता)। जिलाधिकारी सविन बसंल ने विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर विक्री के लिए निर्गत प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स, डिपार्टमेन्टल स्टोर लाईसेन्स संख्या-84/ 2०24-25, 25 अक्टूबर 2०24 जो ए-तीन चकराता रोड़, सुद्धोवाला में स्थित यूअर डैली बास्केट डिपार्टमेंटल स्टोर देहरादून का लाइसेन्स को आबकारी अधिनियम 191० की धारा 34 एवं 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान डीएम ने न्यायालय के निर्देश के अनुसार ग्राम सुद्वोवाला के समीप वाईन एवं शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुना। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि आस पास शिक्षण संस्थान है और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान होने से छात्र-छात्राए प्रभावित हो रहें तथा आसपास के लोग भी परेशान है। इस दौरान ग्रामीण इस प्रकरण में स्थानीय लोग महिला, बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे, डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी है तथा प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। सुनवाई में स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी बात आई थी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए वाईनशाप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाऊवाला रोड पर है, ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमें में फंसाने की आशंका जताई।
वहीं दूसरे पक्ष अपनी सफाई देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाईसेंस प्राप्त किया है तथा जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वह सम्पति कमिर्शियल है तथा एमडीडीए से स्वीकृत है। इस दौरान डीएम सविन बंसल ने दोनो पक्षों को सुना और स्थानीय अधिसूचना ईकाई से प्राप्त रिपोर्ट एवं समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए डीएम ने अपना सख्त फैसला दिया है। स्थानीय लोग लम्बे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं, इस सम्बन्ध मेें क्षेत्रीय विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों संग डीएम से मुलाकात कर चुके थे।

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