राजधानी में आज से लागू होगा रात्रि कफ्र्यू, डीएम ने दिये आदेश

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शादी में जाने वाले लोगों को दिखाना होगा निमंत्रण पत्र
देहरादून(नगर संवाददाता)। वर्तमान में कोविड 19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरन्तर बढोत्तारी की रोकथाम के दृष्टिगत जन सुरक्षा हित में उत्तराखंड एपीडिमिक डिसीएसीस कोविड 19 रेगूलेशनस 2०2० एवं एपिडिमिक डिसीएसीस एक्ट 1897 संपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने रात्रि कफ्र्यू के आदेश जारी कर दिये है।
यहां जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि नगर निगम, देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 1० बजे से प्रात:: पांच बजे तक आवागमन प्रतिबंधित/ कफ्र्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुडे हुए वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। मेडिकल की दुकाने तथा पेट्रोल पम्प पूरे समय खुले रह सकंगें, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की आवागमन में छूट होगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगें तथा इनसे जुडे हुए कार्मिक एवं मजदूरां को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने की छूट रहेगी। नगर क्षेत्र के बाहर से येदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जायेगी ओर नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक रविवार की प्रात: 11 बजे तक वृहद रूप से विशेष सैनिटाईजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित करे और संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय समय पर जारी भारत सरकार व उत्तराखंड शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 उत्तराखंड एपीडिमिक डिसीएसीस ओविड 19 रेगूलेशन 2०2० एवं एपिडिमिक एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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