बहादुर बच्चों को मिलेगा सम्मान
अग्निवीरों की भर्ती में छूट पर लगी मोहर
बाढ़ नियंत्रण से लेकर नये कानून को हरी झंडी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में युवाओं के रोजगार, अग्निवीरों के सेवायोजन, बाढ़ नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में राहत देने के साथ ही साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए नई योजना को भी हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने राज्य की सेवाओं में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। पूर्व में लागू नियमावली में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान था। नई नियमावली में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
प्रदेश में कारोबार को आसान बनाने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने तथा नागरिक दंड एवं प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुराने और गैरजरूरी कानूनी प्रावधानों को हटाने की भी तैयारी है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियों को निर्धारित मानकों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के साथ बाढ़ से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करना है।
प्रदेश में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। विपरीत परिस्थितियों में साहस, धैर्य और मानवीय संवेदना दिखाने वाले बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वजल परियोजना के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पदों सहित कुल 215 पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन और मानदेय दिया जाएगा। भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई में तीन मीटर की छूट दी गई है। करीब 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के लिए नौ मीटर के बजाय छह मीटर चौड़े उपलब्ध मार्ग को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों और आग की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया गया है। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तीसरे सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई है। सत्र की तारीख और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। संस्थान को योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, भारतीय दर्शन, ललित कला और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम, 2023 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन, ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश की खसरा संख्या में सुधार तथा उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। बैठक में स्वीकृत विधेयकों को आगे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि अन्य निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।


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