प्रदेश में दो चरणों में होंगें पंचायत चुनाव

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देहरादून(संवाददाता)। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा आखिरकार कर दी गई है और इससे अब पंचायत चुनाव का बिगुल बज गयहा है। यहां रिंग रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। वहीं आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के तहत राज्य के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष बारह जिलों की पंचायत के लिए 25 जून से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दस व पन्द्रह जुलाई को मतदान होगा और 19 जुलाई को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के 89 विकासखंडों की 66418 पंचायतों के लिए चुनाव होना है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में 47, 77०72 मतदाता हिस्सा लेंगे। कुल 8276 मतदान केंद्र और 1०529 मतदान स्थल बनाये जाएंगे। महिला मतदाताओं की संख्या 231०996 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 24657०2 है। उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत-55,587, प्रधान, ग्राम पंचायत-7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत-2974 सदस्य,जिला पंचायत 358 है और कुल 66418 है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगें और 25 जून से 28 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई है और 29 जून से आगामी एक जुलाई नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और दो जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव दो चरणों में होंगे और पहला चरण तीन जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन और 1० जुलाई मतदान होगा और दूसरा चरण आठ जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 15 जुलाई मतदान होगा जबकि 19 जुलाई दोनों चरणों की मतगणना होगी। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनावों की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं और जिला प्रशासन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन और अन्य प्रक्रियाएं समय से पूरी करें। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम दो चक्रों में होंगें।
उन्होंने बताया कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों ध् स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना 23 जून को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदोंध् स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम तिथि से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की ब्रिकी जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से 23 जून 2०25 से 27 जून .2०25 तक कार्यालय समय में तथा 28 जून 2०25 को अपराह्न तीन बजे तक निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। उन्होंने बताया कि मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा। सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे। इस अवसर पर वार्ता में अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर इस दौरान पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। वहीं निकाय चुनाव में भाजपा मेयर की अधिकतर सीट जीती थी और अब पंचायत चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी ,उक्रांद व अन्य दलों के प्रदर्शन से 2०27 विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी।

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