ढोल नगाडों के साथ गुण्डा एक्ट में दून पुलिस ने किया जनपद की सीमा से बाहर

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देहरादून। पुलिस कप्तान द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। लम्बे समय से अधिवक्ता विकेश नेगी पर एक के बाद एक आरोपों की झडी लग रही थी और उनके खिलाफ जब मुकदमे कायम हुये तो पुलिस कप्तान अजय सिंह एक्शन मे दिखाई दिये और उसके बाद विकेश नेगी पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही अमल मे लाई गई जिसके बाद राजधानी के डीएम ने विकेश नेगी को छह माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश दिये। अधिवक्ता विकेश नेगी को जिलाबदर किये जाने के आदेश के बाद कप्तान की पुलिस ने आज विकेश नेगी को जिले की सीमा से बाहर कर दिया।
थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा विकेश नेगी निवासी 35० वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून, को एक आदतन अपराधी माना है, जिसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधडी से सम्बन्धित कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके सम्बन्ध में विकेश के विरूद्ध पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विकेश नेगी के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगो के आधार पर विकेश नेगी को ०6 माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये गये। डीएम के आदेश पर आज थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा विकेश नेगी को ढोल-नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा गया, साथ ही ०6 माह की निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस के अनुसार विकेश नेगी के खिलाफ नेहरू कालोनी, डोईवाला व रायपुर थाने मे पांच मुकदमे दर्ज हैं।

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