गुप्ता बंधुओं का न्यायालय ने दो धाराओं मे रिमांड किया स्वीकार

0
31

प्रमुख संवाददाता
देहरादून। साहनी बिल्डर की आत्महत्या के मामले मे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे गुप्ता बंधुओं पर दो धारायें और शामिल की थी जिसके बाद से गुप्ता बंधुओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं आज गुप्ता बंधुओं को दो धाराओं मे रिमांड के लिए न्यायालय मे लाया गया तो कचहरी के बाहर उन पर स्याही फेंकी गई और उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया जिससे वहां हडकम्प मच गया था। न्यायालय मे गुप्ता बंधुओ पर दर्ज 3०6 के मुकदमें मे पुलिस ने दो धारायें 42० और 385 बढाई थी जिस पर न्यायालय मे बचाव और शासकीय पक्ष के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। गुप्ता बंधुओं की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का कहना था कि गुप्ता बंधुओं पर धारा 42० नहीं बनती जबकि साहनी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सेठी ने अपना पक्ष रखा कि गुप्ता बंधुओं ने साहनी के साथ धोखाधडी की है इसलिए धारा 42० और 385 मे गुप्ता बंधुओं का रिमांड स्वीकार किया जाये। दोनो पक्षों की जबरदस्त बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस द्वारा गुप्ता बंधुओं पर बढाई गई धारा 42० और 385 का रिमांड स्वीकार कर दिया। न्यायालय के इस आदेश से गुप्ता बंधुओं को एक बडा झटका लगा है क्योंकि तीन जून को गुप्ता बंधुओं की जिला जज न्यायालय मे जमानत याचिका लगी हुई है।

LEAVE A REPLY