धामी का धाकड़ मास्टरस्ट्रोक

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देहरादून(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए नवीन पदों का सृजन किया गया है और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बैठक में बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत बद्रीनाथ के आगमन प्लाजा में सुदर्शन चक्र की मूर्ति के लिए कलाकृति के निर्माण एवं स्थापना के कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा अनुमति दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में हाईब्रिड वाहनों पर रोड़ टैक्स न लगाये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यहां सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट की बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की सुदर्शन चक्र की मूर्ति के लिए कलाकृति का स्ट्रक्चर बनाया जाना है। उक्त कार्य में अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति बनाये जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मियों की पूर्व सेवाओं को उपादान की देयता हेतु जोडे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आदेश पी एंड पी डब्ल्यू (एफ) बी 12 फरवरी 2०2० के क्रम में राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मियों की सेवा को उपादान की देयता हेतु जोडने (संगणनित) के संबंध में भारत सरकार के समरूप व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2०25 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2०25 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2०24 में संशोधन कर दिया गया है जिसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2००3 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सीएनजी से चलित यानों पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित हैं। उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम, 2०23 के नये नियम 125 ”एमÓÓ के अन्तर्गत केवल प्लग इन हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान एवं स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान को भी देय मोटरयान कर से छूट दिए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक के उक्त निर्णय का उददेश्य वाहन स्वामियों को उक्त श्रेणी के वाहन क्रय एवं उसके उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं प्रदूषण में कमी लाना भी है। उक्त कर छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2०25-26 में केवल एक बार के लिये ही वैध होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए नवीन पदों का सृजन किया गया है और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह-ग के पदों पर चयन किये जाने हेतु अधिसूचना 17 अगस्त 2०14 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2०14 की धारा पांच में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, तदोपरान्त उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ढांचा शासनादेश 25 नवम्बर, 2०14 के द्वारा 64 अस्थायी पदों का सृजन किया गया और जिसमें दो पद डाइंग कैडर होने के दृष्टिगत वर्तमान में 62 पद ही सृजित है। उन्होंने कहा कि नवीन पदों के सृजन का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

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