पुलिस मुख्यालय के आदेश को हवा में उडाते अफसर!

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देहरादून(भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी)। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा 23 जनवरी 2०21 को उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में आदेश जारी किए गए की थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/एसएचओ) की नियुक्ति के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्ट आदेश किये गये थे लेकिन लगता है कि चंद जनपदों में पुलिस मुख्यालय में इन आदेशों की खुलकर धज्जियां उडाई जा रही हैं इसलिए राज्य के डीजीपी को इस बात की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए कि उनके पत्र को लेकर किन जनपदों के पुलिस कप्तान ने उसकी अव्हेलना की है।
पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में सभी पुलिस कप्तानों को आदेश दिया था कि थाना अध्यक्ष की नियुक्ति निरीक्षकध्उपनिरीक्षक की वरिष्ठता उपयोगिता,जनता के मध्य कार्य व्यवहार एवं ईमानदारी के संबंध में आम छवि एवं कार्य दक्षता के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही उप निरीक्षक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो। साथ ही सबसे विशेष आदेश के बिंदु संख्या 2 के उपखंड 3 में आदेश जारी किए गए। आदेश में यह भी कहा गया था कि थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसरध्एसएचओ)के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के प्रतिकूल मंतव्यध्परिनिंदा लेख से दंडित ना किया गया हो। अब सवाल यह हैं कि पुलिस मुख्यालय के आदेश का सब जिलों में पालन हो रहा हैं या नही इसकी जाँच भी की जानी चाहिये क्योंकि जाँच से यह सच सामने आ जायेगा कि पुलिस मुख्यालय के आदेशों का पालन किया जा रहा हैं या नहीं तथा पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के आदेशों का अनुपालन करने के बजाय जो थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज बनने के लिए अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी नही करते हैं,उन्हें भी आदेशों की अवहेलना कर थाने, कोतवालीयों ओर चौकियों का चार्ज दे रखा हो। साथ ही पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के आदेशों की अवहेलना कर अगर वह थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज जो चार्ज हेतु अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी नही करते ओर फिर भी उन्हें चार्ज दे रखा हैं तो क्या इसपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए अगर होगी तो कब तक होगी?
पुलिस मुख्यालय के अत्यन्त ही जनहित के आदेशों का पालन किया जा रहा हैं या नही इसीलिए इस संवाददाता द्वारा लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून से आज दिनाँक को पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्य डीजी -1-114-2०2०(1) 23 जनवरी 2०21 के संबंध में सूचना जनहित में विभागीय प्रमाण सहित मांगी गई हैं ।

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