चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी। कोविड कफ्र्यू से व्यापारियों सहित यात्रा वाहनों चारधाम से प्रभावित हर वर्ग प्रभावित हुआ है। लोग आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे है। सरकार ने व्यापारियों व वाहन स्वामियों को राहत देने के लिये 15 जून तक बढायें गये कोविड कफ्र्यू में आंशिक परिवर्तन कर दिया है।प्रदेश म में अब 5० के बजाए 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। सोमवार को परिवहन सचिव डॉ.रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।एसओपी के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।
यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।वहीं, निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 5० प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।
